छात्रों द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरान्त संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर संशोधन मान्य नहीं होगा : जिला समाज कल्याण अधिकारी

छात्रों द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरान्त संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर संशोधन मान्य नहीं होगा : जिला समाज कल्याण अधिकारी

दीपक शर्मा (संवाददाता )

बरेली : जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 5171 छात्रों को रुपया 57.08 लाख, सामान्य वर्ग के 2191 छात्रों को रुपया 60.97 लाख, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 9846 छात्रों को रुपया 402.40 लाख, सामान्य वर्ग के 7790 छात्रों रूपया 1058.20 लाख छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे छात्रों के आधार बेस्ड खातों में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त वर्तमान में छात्रों की समस्याओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने हेतु प्रक्रियात्मक कार्यवाही में शिक्षण संस्था स्तर पर अग्रसारण न होने के कारण लंबित आवेदन, परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण लंबित आवेदन, विश्वविद्यालय/एफ़िलिएटिंग एजेंसी स्तर पर सीट की संख्या/छात्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन न होने के कारण लंबित आवेदन, पी0एफ0एम0एस0 पर पेन्डिंग/रिजेक्शन आवेदन पत्रों पर समय-सारणी के अनुसार निर्धारित समयावधि में 17 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2023 शिक्षण संस्थानों के स्तर से ऑनलाइन आवेदन को प्राप्त करने अपात्रों का आवेदन निरस्त करने तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की तिथि निर्धारित की गयी है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि समय-सारणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत(promotedWith marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें, संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरान्त संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर संशोधन मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय सारणी के अनुसार निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प होगा- दिनांक 10 मई 2023 तक घोषित परीक्षा फल को आवेदन में न भरने पर, सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफ़िलिएटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित/अपलोड परीक्षाफल से आवेदन में छात्र द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर, विश्वविद्यालय/एफ़िलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर, पी0एफ0 एम0 एस0 द्वारा निरस्त किये जाने पर एवं छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरान्त संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर संशोधन मान्य नहीं होगा।  

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