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वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
कुरुक्षेत्र 29 फरवरी : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की मुख्य परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग हरियाणा पंचकूला द्वारा 1 मार्च तक 3 एचपी में से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो पात्र आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहते है वो सरल पोर्टल (सरलहरियाणा.जीओवी.इन) पर जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पंप की क्षमता एवं प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी चुने और लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं।
एडीसी डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि आवेदक को पीएमकुसुम.हरेडा.जीओवी.इन वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना है। इसके बाद किसान अपने पंप की क्षमता दी हुई 6 श्रेणियों में से अपनी जरूरत अनुसार चयन कर सकते हैं। किसान को अपनी प्राथमिकता अनुसार कंपनियों का चयन करना है तथा चालान जनरेट करना है। चालान में पम्प की दी देय राशि किसान को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से चालान में दर्शाए गए वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो सभी आवेदकों का अलग-अलग होगा) में ही बैंक से अथवा अपने खाते से नेट बैंकिंग में जमा करवानी होगी। राशि जमा करवाने के बाद दोबारा सरल पोर्टल पर जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के लिए ट्रांजेक्शन नंबर/यूटीआर नंबर को चालान में लिखकर अपलोड करना होगा, जिसके पश्चात आवेदन पूर्ण हो जायेगा। इस योजना के तहत केवल वही आवेदक/किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शतों को पूरा करेगा जैसे कि आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो तथा उसके नाम पर जमीन हो।
उन्होंने कहा कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फूट से निचे चला गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट हरेडा.जीओवी.इन पर जाकर या जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में जाकर योजना से सम्बंधित पात्रता/दस्तावेजों/दिशानिर्देशों की पहले से जानकारी प्राप्त कर ले ताकि बाद में अनावश्यक परेशानी न हो।
परिवार पहचान पत्र लक्ष्यीकरण के सर्वेक्षण में आमजन करें अधिकारियों का सहयोग।
अतिरिक्त उपायुक्त डा. वैशाली सिंह ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वर्तमान परिदृश्य के अनुसार विभिन्न विभागों जिनमें रोजगार, एडीआईटी, पशुपालन और कृषि विभाग के कर्मचारी 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक की आयु वाले पीपीपी लक्ष्यीकरण के लिए सर्वेक्षण कर रहे है। सुचारु सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक/एमसी क्षेत्र में सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। आमजन से अपील की जाती है कि स्टेटस टैगिंग, डीओबी टैगिंग, सिंगल मेंबर टैगिंग, मैरिटल स्टेटस टैगिंग, स्किल टैगिंग, क्वालिफिकेशन टैगिंग से संबंधित जानकारी या दस्तावेज देने में अधिकारी व कर्मचारी का सहयोग करें ताकि भविष्य में परिवार पहचान पत्र से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके।