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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक (UKSSSC paper leak) मामले में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी (Congress MLA Bhuwan Kapri ) की दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है, वो छोटे-छोटे लोगों की हुई हैं, जबकि इस साजिश के बड़े खिलाड़ियों में से अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल हैं, जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है. इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।
बता दें कि यूकेएसएसएसी ने 2021 में ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। पास हुए अभ्यर्थियों के कागजातों का वेरिफिकेशन किया जा रहा था। हालांकि उससे पहले ही पेपर लीक का मामला सामने आ गया और सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए।
22 जुलाई 2022 को अनु. सचिव राजन नैथानी ने देहरादून के रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर में कहा गया कि व्हाट्सअप मैसेज से अभ्यर्थियों को प्रश्न हल कराए गए। मामले की जांच उत्तराखंड एसटीएफ को दी गई। उत्तराखंड एसटीएफ इस मामले में अभीतक 43 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।