उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ ।प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से सोमवार की प्रातः 7.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यु

वैशवारा न्यूज संवाद।

आजमगढ़ 22 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि प्रतिदिन रात्रि 08.00 से प्रातः 7.00 बजे तक तथा दिनॉक 17 अप्रैल 2021 की रात्रि 8.00 बजे से दिनॉक 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 7.00 बजे तक (35 घण्टे) जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में कतिपय व्यवस्था के अनुसार आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने तथा प्रत्येक रविवार को जनपद आजमगढ़ की समस्त बाजार बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से लागू प्रतिबंध में कतिपय प्राविधान संशोधित किये गये हैं।तदनुसार जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य मे जिला मजिस्ट्रेट ने प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से सोमवार की प्रातः 7.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यु लगाये जाने का आदेश दिया है।इसके अतिरिक्त लागू किया गया रात्रिकालीन कोरोना कफ्यू व अन्य प्राविधान प्राविधान निम्नवत लागू रहेंगे। जिसके अंतर्गत समस्त आवश्यक सेवायें यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवायें, आवश्यक वस्तुयें यथा दवायें, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, पेट्रोल/डीजल आदि की आपूर्ति पूर्व की भॉति चलती रहेगी तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छताकर्मी व डोरस्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी सम्बंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय-पत्र पास की भाँति मान्य होगा। सफाई एवं स्वच्छता (सेनिटाइजेसन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंधन, रेलवे, रोडवेज आदि सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी सम्बंधी आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा उनका परिचय-पत्र पास की भॉति मान्य होगाl इस दौरान समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रू0 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रू0 10,000 का जुर्माना लगाया जायेगा। जनपद के समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों द्वारा भी प्रमुख बाजारों / चौराहों का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जायेगी । कोविड -19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों घर के अंदर ही मनाये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा । शनिवार व रविवार को कान्टीन्यूवस प्रासेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योग जैसे दवा, सेनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों, बृहद औद्योगिक इकाइयों, सूक्ष्म/लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों को भी चलने की अनुमति होगी । तदनुसार कार्मिकों /श्रमिकों को आने – जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह में किसी भी बंद स्थान यथा हाल / कमरे में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थानों पर अधिकमत 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ ही अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों / उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी । रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने -जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल / बस तथा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनॉक के आधार पर पास की भाँति मान्य होगा। यात्रियों द्वारा यात्रा-टिकट को अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करना होगा एवं प्रवर्तन / चेकिंग टीम के मांगने पर दिखाना होगा । अंतिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगीl प्रेस , प्रिण्ट / इलेक्ट्रानिक मीडिया को उनके परिचय – पत्र के आधार पर अनुमति होगी। कार्यरत ई-कामर्स कम्पनियों एवं होम डीलिवरी करने वाली कम्पनियों जैसे Flipcart एवं Amazon को शनिवार व रविवार को बंदी तथा नाइट कोरोना कफ्यू के दौरान उनके मालवाकि वाहनों, रसद भण्डारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु उनके आईडी कार्ड के आधार पर आने – जाने की छूट होगी ।  समस्त प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। जनपद में वर्तमान में संचालित त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2021 की प्रक्रिया के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारीगण ड्यूटी सम्बंधी आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा उनका आदेश-पत्रक / परिचय-पत्र पास की भाँति मान्य होगा। सभी बृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य तथा सरकारी भवन एवं निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मण्डी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल, सब्जी की खरीद एवं बिकी सम्बंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा। कोविड19 के दिशा निर्देशों/प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अन्य आवश्यक सेवाओं , सुरक्षा सेवाओं यथा सिक्योरिटी गार्ड , एटीएम, टेलीकाम मेंटिनेंस, आपातकालीन मेंटिनेंस, सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस वर्क्स हेतु कारण बताने पर जाने दिये जायेंगे। तदनुसार आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

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