उत्तराखंड देहरादून-निगम कर्मियों को धामी सरकार का तोहफ़ा, 11% डीए वृद्धि

कर्मचारी महासंघ ने जताया आभार, कहा– कर्मचारी हितैषी है सरकार
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री धामी, उनकी सरकार और उद्योग सचिव का आभार व्यक्त किया है। महासंघ का कहना है कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांग को पूरा करने वाला कदम है और इससे राज्य की कार्यप्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने कहा कि धामी सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों के लिए संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को कम करने वाली ऐतिहासिक पहल है, जिससे उनका मनोबल और कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा।
प्रदेश महामंत्री नन्दलाल जोशी ने भी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला धामी सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।
उमेश नारायण पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
समस्त सार्वजनिक उपक्रम / निगम के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन । सितम्बर
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
देहरादूनः दिनांकः 16 अगस्त, 2025
विषयः- पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2025 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
महोदय,
ज्ञाप कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (पेंशन) अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय संख्या-320762/XXVII(10)/2025-E-74906/2024, दिनांक 11 अगस्त, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों / उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2025 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 455% को बढ़ाकर 466% प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2-उक्त कार्यालय ज्ञाप में निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है।
3-अतः वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 अगस्त, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन पांचवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/ उपक्रमों के कार्मिकों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
(उमेश नारायण पाण्डेय) अपर सचिव