दहेज हत्या के 4 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा व 500 जुर्माना


थाना- बिलरियागंज
दहेज हत्या के 4 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा व 500 जुर्माना
आज दिनांक- 24.02.2022 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 420/2011 अंतर्गत धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त से संबंधित अभियुक्तगण:-

  1. रामाश्रय यादव पुत्र निरहू यादव
  2. रामजीत उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय
  3. कमला देवी पत्नी रमेश यादव
  4. सीतमी देवी पत्नी रामाश्रय यादव, निवासीगण जमुआसागर बिलरियागंज आजमगढ़ को 10 वर्ष सश्रम कारावास ₹500 के जुर्माने से दंडित किया गया।

Read Article

Share Post

VVNEWS वैशवारा

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

उत्तराखंड: समाजसेवी विजय मदान ने मरणोपरांत आँखे दान कर की मिशाल पेश,

Fri Feb 24 , 2023
सेवा सिंह समाजसेवी विजय मदान नें मरणोप्रान्त आंखे दान कर की मिशाल पेशयु पी एंड इ एस के रजिस्ट्रार मनीष मदान के पिता जी है विजय मदान..देहरादूनउपासना एनकालेव, पंडित वाड़ी निवासी समाजसेवी 15 दिसम्बर 1952 को जन्मे विजय मदान नें अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मरणोप्रान्त उनकी आंखे दान […]

You May Like

Breaking News

advertisement