हरदोई: दुष्कर्म एससी एसटी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा।
नितिन द्विवेदी संवाददाता हरदोई
न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी के जज मोहम्मद गुलाम उल मदार ने दुष्कर्म व अनुसूचित जाति उत्पीड़न के दोषी सुधीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ 25 हजार रुपए के अर्थदंड किया है। अर्थदंड अदा करने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगी। अर्थदंड का 20 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के 1 गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने न्यायालय मे वाद दायर कर बताया था की 15 नवंबर 2006 को घर से धान बेचने के लिए बाजार जा रहे थी। रास्ते में सुधीर ने असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। जेवर भी लूट लिए। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने गई लेकिन जगजीत नहीं की गई थी। जिसके न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश के बाद दोस्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता व गवाहों के बयान लेने के बाद पुलिस ने दोषी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विरेश कुमार सिंह ने बताया कि जज ने अपना फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।