मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में सरकार का बड़ा फैसला

रिपोर्ट पदमाकर पाठक

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में सरकार का बड़ा फैसला

अब योजना का लाभ पाना हुआ आसान

• इस समय 21064 बालिकाओं को मिल रहा है योजना का लाभ।

आजमगढ़। बालिकाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर वर्ष 2019-20 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को संशोधित कर योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में योजना के मूल आदेश को अब और सरलीकृत किया गया है। DPO जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया कि यह योजना बालिकाओं के लिये वरदान साबित हो रही है। जनपद में कुल 28696 आनलाइन आवेदन आये हैं, जिसमें 24368 को फारवर्ड किया गया है तथा 21064 बालिकाओं को इस समय योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत एक परिवार की दो बेटियों को ही लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को लाभ देने के लिये योजना को छह श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी-1 से श्रेणी-6 तक सभी श्रेणियों के आवेदन पत्रों की पात्रता की स्थलीय जांच व भौतिक सत्यापन शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। नये संशोधन के मुताबिक आवेदक को किसी भी श्रेणी में आवेदन करने के पश्चात आगामी सभी श्रेणियों में सहजता से लाभ प्रदान करने के लिए पहली बार स्वीकृत मिलने के बाद आगामी श्रेणियों के लिए लाभार्थी बालिका का फॉर्म स्वतः संचालित सिस्टम के माध्यम से अग्रसारित किया जायेगा। आवेदन पत्र के अग्रसारण की सूचना पोर्टलजनित एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी/ आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर भेजी जायेगी। स्वतः अप्रसारित आवेदन पत्र स्थलीय भौतिक सत्यापन हेतु शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित किये जायेंगे, जिनके द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों (ग्राम) पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल या स्थानीय नगरीय निकाय के कार्मिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन पत्रों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराया जायेगा। स्थलीय व भौतिक सत्यापन की आख्या के साथ संबंधित श्रेणी हेतु निर्धारित अतिरिक्त अभिलेख भी उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपलोड किये जायेंगे।
सत्यापन के उपरांत उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी की ओर से पात्र आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्मिकों की आख्या सहित जनपद स्तरीय लॉगिन आईडी पर अग्रसारित किया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ भारतीय पोस्टल बैंक के खाते भी अनुमन्य होंगे। आवेदक की ओर से “शपथ पत्र” के स्थान पर निर्धारित प्रारूप पर स्वहस्ताक्षरित “घोषणा पत्र” उपलब्ध किया जाएगा। योजना की श्रेणी 1 व 2 के लिए जन्म एवं टीकाकरण पूर्ण करने के एक वर्ष के अन्दर तथा श्रेणी 3, 4, 5 व 6 के लिए विद्यालय / शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अनुमन्यता होगी।ब्लाक ठेकमा अंतर्गत असवनिया गाँव निवासी तीन वर्षीय रिया की माँ पुनीता ने बताया कि मुझे महिला कल्याण विभाग के सहयोग से प्रथम किश्त हमारे एकाउंट में आयी है, मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, यह सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। अमेठी गाँव निवासी आरुषी की माँ सरिता ने बताया कि मुझे महिला कल्याण विभाग के सहयोग से कुछ दिन पहले प्रथम किश्त हमारे एकाउंट में आयी है, मुझे कोई असुविधा नहीं हुई, मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

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