बिना परमिशन नहीं बिकेंगे पटाखे, चिह्नित स्थान पर ही लगाएंगे पटाखों की दुकान
विवेक जायसवाल की रिपोर्ट
अतरौलिया आजमगढ़
बता दें कि बृहस्पतिवार की शाम उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने पूरे नगर पंचायत का भ्रमण कर पटाखे की दुकानों का निरीक्षण किया, तत्पश्चात उन्होंने पटाखे की बिक्री हेतु सुप्रीम कोर्ट तथा शासन के निर्देशों का पालन करने को लेकर दुकानदारों को अवगत कराया । उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने कहा कि चिन्हित स्थान पर ही पटाखों की दुकान लगाएं। दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर का फ़ासला रखें। दुकान के अंदर सूती कपड़े का पर्दा लगाएं। पटाखों की दुकान के आसपास बालू व पानी से भरी बाल्टियां आदि होना जरूरी है। सेफ्टी मेजरमेंट ,फायर इंस्टिगेशन के साथ ही बिना परमिशन के कोई दुकान नहीं चलेगी। किसी भी हालत में पटाखे ओवर रेट न बेचे जाएं। सभी पटाखा दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानों पर लाइसेंस की छाया प्रति रखना जरूरी है। आबादी के बीच कोई भी फुटकर विक्रेता व भंडारण तथा बड़ी दुकान वाला विक्रेता पटाखे नहीं बेचेगा। जानकारी मिलने पर कार्रवाई तय है। लकड़ी, घास-फूस व पन्नी आदि से बनाई गई दुकानें लगाने से बचें व सभी लाइसेंसधारी जिनके गोदाम बाहर व दुकान आबादी में है,तो वह दुकानदार अपनी दुकानें गोदाम के पास ही लगाएं या चिन्हित स्थान पर लगाये। गली-मोहल्ले व आबादी वाले रोड, तथा रेहड़ी पर पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की दुकानों पर हेलोजन लाइट न लगाई जाए तथा सभी दुकानों के बीच 3 से 4 मीटर का फासला होना जरूरी है। दुकान बंद करते समय लाइट बंद करके जाएं। साथ ही मोमबत्ती व दीपक भी जला न रहने दें। इस मौके पर दुकानदारों संग अन्य लोग भी मौजूद रहे।
वरिष्ठ पत्रकार विवेक जायसवाल की रिपोर्ट 9452717909