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थाना कोतवाली
मुकदमे से नाम निकालने लिए 70 हजार रूपये लेने वाला मुख्य आरक्षी गिरफ्तार
पूर्व की घटना:-
दिनांक 25.10.22 को वादिनी लक्ष्मी पत्नी राजकुमार निवासी हरिश्चन्द्रपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि क्षेत्राधिकारी सदर जनपद आजमगढ पेशी के हे.का. रामसोच द्वारा मुकदमें में नाम निकालने के लिये 70000 रुपया लिया गया। इसकी जांच अडिशनल sp ट्रैफिक द्वारा कराई गयी जिसमे आरोप की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-503/2022 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व संशोधित अधिनियम 2018 पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा सम्पादित की जा रही है।
गिरफ्तारी का विवरण:-
इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य द्वारा कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिसपर आज दिनांक 26.10.2022 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हेड कॉन्स्टेबल रामसोच पुत्र जगरनाथ राम निवासी अख्तियारपुर थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0-503/2022 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व संशोधित अधिनियम 2018