थाना- सिधारी
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार
पूर्व की घटना-
दिनांक- 9.9.22 को श्री अतहर पुत्र सलाउद्दीन नि0 गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर लिखित सूचना दी गयी कि ईश्वरचंद तिवारी द्वारा ग्राम छतवारा में अपने परिचित आर्यन, सुमित आदि की 39 बिस्वा जमींन खरीदने का सौदा कराने के नाम पर विभिन्न तिथियों में चेक तथा नगद माध्यम से 78 लाख रुपये ले लिए गये तथा जमीन का बैनामा न कराकर रुपयों को हड़प लिया गया इसमें उसके साथी उसके पिता शिवप्रसाद तिवारी, पत्नी श्रीमती विजयलक्ष्मी , बहन श्रीमती माधुरी, जीजा संतोष तिवारी तथा अमित, सुमित, श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव सम्मिलित थी। विवेचना से इस अपराध में कृष्णा वर्मा की भी संलिप्तता पायी गयी। साक्ष्य संकलन के उपरान्त नामित अमित, सुमित व श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव का नाम पृथक कर दि0 17.1.23 को अभि0गण ईश्वरचन्द तिवारी, शिवप्रसाद तिवारी, श्रीमती माधुरी, श्रीमती विजयलक्ष्मी, संतोष तिवारी व कृष्णा वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दि0 29.9.22 को श्री अतहर के तहरीर पर मु0अ0सं0 334/22 धारा 419,420,406,323,504,506,364 ipc पंजीकृत हुआ था(2) दि0 27.11.22 को श्री अरविन्द मौर्य s/o पुरुषोत्तम मौर्य नि0 खुरासो थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि ईश्वरचन्द तिवारी s/o शिवप्रसाद तिवारी नि0 ममरखापुर ps सिधारी आजमगढ़ द्वारा उन्हे तथा शरद कुमार यादव s/o मुकेश यादव नि0 अल्लीपुर को जमीन बेचने के नाम पर रुपये लेकर जमीन का बैनामा नही किया गया तथा अरिवन्द मौर्य का 5,92000/- रु0 तथा शरद यादव यादव का 3,70,000/-रु0 वापस नही किया। इस सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 334/22 धारा 419/420/406/504/506 में वाद विवेचना अभि0 ईश्वरचन्द तिवारी के विरुद्ध आरोप पत्र दि0 20.12.22 को प्रेषित किया गया ।
इनके द्वारा भारतीय दण्ड विधान के वर्णित अपराधों को भी कारित किया जाता रहा है। इस गिरोह द्वारा उपरोक्त आपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया जिससे लोक व्यवस्था छिन्न – भिन्न हो गयी तथा सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय है। इस गिरोह के अभियुक्तों के द्वारा किये गये अपराधों से समाज में भय व दहशत व्याप्त होने के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने या उनके विरूद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर पाता। इस गिरोह के सरगना व सदस्यों का समाज में स्वतंत्र विचरण करना जनहित में ठीक नहीं है। अतः इस गिरोह की समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर को रिपोर्ट दी गयी जिसके आधार पर उनके विरूद्ध तैयार किये गये गैंगचार्ट को जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया है। समाज मे शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा गिरोह के सदस्यों की समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए गिरोहबन्द अधिनियम के तहत गैंगचार्ट अनुमोदित कराकर मु0अ0सं0 152/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्र.नि. कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रारम्भ की गयी।जिसमे अभियुक्त वांछित चल रहे थे ।
गिरफ्तारी का विवरण-
व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 1. शिवप्रसाद तिवारी s/o स्व0 रामकिशुन तिवारी नि0 ममरखापुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष को अभियुक्त के अपने घर ममरखापुर से समय 13.05 बजे बजाफ्ता गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
नाम पता अभियुक्त
- शिवप्रसाद तिवारी s/o स्व0 रामकिशुन तिवारी नि0 ममरखापुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष
पंजीकृत अभियोग –
1- मु0अ0सं0 152/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सिधारी आजमगढ़ ।
आपराधिक इतिहास - मु0अ0सं0 334/22 धारा 419/420/406/504/506 थाना सिधारीआजमगढ़
- मु0अ0सं0 152/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सिधारी आजमगढ़
3.मु.अ.स. 65/23 धारा 504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण
1.व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़