थाना- रौनापार
हत्या के मामले में अभियुक्त तसब्वर को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपया का जुर्माना
आज दिनांक- 24.04.2023 को विशेष सत्र न्यायाधीश एस/एसटी कोर्ट आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार मृतका चनौती पत्नी जगरनाथ, निवासी कादीपुर रौनापार आजमगढ़ की गोली मारकर हत्या के सन्दर्भ में थाना रौनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 188/1997 अंतर्गत धारा 302 भादवि व 3(1)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त तसब्वर पुत्र कुद्दूस निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड व धारा 3(1)5 एस/एसटी एक्ट में दोष मुक्त किया गया।
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