दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या मामले में डीजे ने पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अररिया
अररिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह के कोर्ट ने दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को हत्या कर देने के मामले में आरोपी बनाए गए पति मो.हाफिज तनवीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।साथ ही आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपैये आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई है।न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 347/2021 में अपना फैसला सुनाया। सजा पाए जाने वाले दोषी 35 वर्षीय मो. हाफिज तनवीर पिता – मो. ताजुद्दीन सिमराहा के अहमदपुर के रहने वाले हैं।
मामला अररिया थाना प्राथमिकी कांड 773/2014 से संबंधित है।जिसके सूचक अररिया के हृदयपुर निवासी मो. शाकिर पिता – सेदूर रहमान हैं। जिन्होंने अपने प्राथमिकी में बताया था कि आरोपित पति मो.हाफिज तनवीर ने 02 नवम्बर 2014 को अररिया के मिल्लतनगर सैयद कॉलोनी में दहेज की मांग की पूर्ति नहीं होने पर गला दबाकर अपनी पत्नी सबिया नाज की हत्या कर दी।जिस समय विवाहिता की हत्या की गई थी,उस समय वह गर्भवती थी।
सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मी प्रसाद नायक ने न्यायालय से कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई। जबकि सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष रखते हुए लोक अभियोजक लक्ष्मी नारायण यादव ने फाँसी की सजा सुनाई जाने का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा। जिस पर न्यायालय ने मामले में मो.हाफिज तनवीर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपैये के आर्थिक दंड की सजा मुककरर की।