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मदरसा बोर्ड कम्पार्टमेण्ट परीक्षा-2025 हेतु 06 सितम्बर तक करें आवेदन

बदायूँ : 22 अगस्त। कृष्ण हरि शर्मा जिला संवाददाता बीबी न्यूज़ बदायूं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया है कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित वार्षिक परीक्षा-2025 में मुंशी व मौलवी (सेकेण्ड्री फ़ारसी एवं अरबी) तथा आलिम (सीनियर सेकेण्ड्री फ़ारसी एवं अरबी) परीक्षा के अधिकतम दो विषय में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित परीक्षार्थियों हेतु परीक्षार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुये कम्पार्टमेण्ट परीक्षा मदरसा लॉग-इन से आनलाईन आवेदन भरे जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत प्राप्त हुये है,जिसके अनुसार कम्पार्टमेण्ट परीक्षा हेतु ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित शुल्क मुंशी व मौलवी (संस्थागत) हेतु रू0 200/-प्रति विषय, मुंशी व मौलवी (व्यक्तिगत) हेतु रू0 250/- प्रति विषय, आलिम (संस्थागत) हेतु रू0 250/- प्रति विषय तथा आलिम (व्यक्तिगत) हेतु रू0 300/- प्रति विषय जमा करना होगा। ट्रेजरी चालान जमा करने की अन्तिम तिथि 01.09.2025,ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि 06 सितम्बर 2025, मदरसे द्वारा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने हेतु अन्तिम तिथि 08 सितम्बर 2025 तथा ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा फ़ारवर्ड व लॉक करने की अन्तिम तिथि 10 सितम्बर 2025 निर्धारित की गयी है। कम्पार्टमेण्ट परीक्षा केवल लिखित परीक्षा की होगी। परीक्षा की तिथि एवं अन्य निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। कम्पार्टमेण्ट परीक्षा आवेदन निर्धारित अवधि में केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। किसी भी दशा में ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। समस्त मदरसा प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य कम्पार्टमेण्ट परीक्षा के कार्य में परीक्षार्थियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
बदायूँ : 22 अगस्त। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000 एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000 एवं युवक, युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है।
उन्होंने इसकी पात्रता के बारे में बताया कि जिन दम्पत्तियों का विवाह वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं गत वित्तीय वर्ष 2024-25 (01 अप्रैल 2024 से अब तक) में सम्पन्न हुआ हो वह आवेदन करने के पात्र होगे। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक, दम्पत्ति में कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दम्पत्ति अपना ऑनलाइन आवेदन बेबसाइड https://divyangjan.upsdc.gov.in पर तत्काल करें। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को विभिन्न प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य हांगे, जैसे दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में दम्पत्ति का संयुक्त बैंक खाता आदि। ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों की फोटो प्रति सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या 103 विकास भवन बदायूँ में जमा करना होगा।

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