धान के अवैध परिवहन, भण्डारण व खरीदी के 46 मामलों में 1388 क्विंटल धान जब्त
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26

उत्तर बस्तर कांकेर, 22 दिसंबर 2025/ खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के धान के अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा गठित टीमों के द्वारा सतत कार्यवाही कर धान की जब्ती की जा रही है। खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 नवम्बर से अब तक धान के अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के 46 प्रकरण तैयार कर संबंधितों के विरूद्ध मण्डी अधिनियम-1972 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर 1388.60 क्विंटल धान की जब्ती की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 नवम्बर को धान के अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के 10 प्रकरण तैयार कर संबंधितों से 330.80 क्विंटल धान बरामद कर मण्डी अधिनियम 19़72 के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह 17 नवम्बर को 04 प्रकरणों में 148.40 क्विंटल, 19 नवम्बर को एक प्रकरण में 26 क्विंटल, 20 नवम्बर को 02 प्रकरणों में 74 क्विंटल, 22 नवम्बर को एक प्रकरण में 12.40 क्विंटल, 24 नवम्बर को 05 प्रकरण में 196.80 क्विंटल, 26 नवम्बर को दो प्रकरणों में 42.50 क्विंटल, 27 नवम्बर को 24 क्विंटल धान के अवैध परिवहन के विरूद्ध टीम द्वारा मण्डी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही की गई। इसके अलावा 02 दिसम्बर को एक प्रकरण में 20 क्विंटल, 03 दिसम्बर को एक प्रकरण के विरूद्ध 24 क्विंटल, 04 दिसम्बर को 02 प्रकरणों में 112 क्विंटल, 11 दिसम्बर को एक प्रकरण में 10 क्विंटल, 12 दिसम्बर को 03 प्रकरणों में 51 क्विंटल, 13 दिसम्बर को दो प्रकरणों में 60 क्विंटल, 15 दिसम्बर को दो प्रकरणों में 44.50 क्विंटल, 17 दिसम्बर को दो प्रकरणों में 55 क्विंटल, 18 दिसम्बर को पांच प्रकरणों में 155.20 क्विंटल धान की जब्ती बनाकर मण्डी अधिनियम 1972 के तहत अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने खाद्य एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को आगे भी धान के अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के विरुद्ध सतत् कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।




