डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना से गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मिलेगा लाभ

        मोहला 7 अगस्त 2026। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा संचालित डॉ. अंबेडकर मेडिकल सहायता योजना (संशोधित-2026) के माध्यम से अब अनुसूचित जाति  एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा आर्थिक अभाव के कारण उपचार में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
        संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जिन पात्र हितग्राहियों की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है, वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत हृदय शल्य चिकित्सा, किडनी सर्जरी एवं डायलिसिस, कैंसर उपचार (सर्जरी, कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी), मस्तिष्क शल्य चिकित्सा, स्पाइनल सर्जरी, किडनी एवं अन्य अंग प्रत्यारोपण सहित विभिन्न गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बीमारी की प्रकृति के अनुसार सहायता राशि की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपए से 3.50 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त करने में सुविधा होगी।
          योजना में वर्ष 2026 के संशोधन के तहत पात्र बीमारियों की सूची का विस्तार किया गया है तथा अधिक अस्पतालों को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है। इससे देशभर के अधिकाधिक पात्र मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उपयोगी है, जो गंभीर बीमारी के उपचार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन ने पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन प्रपत्र अथवा सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रपत्र की अधिकाधिक जानकारी डीएएफ वेबसाइट- dosje.gov.in में उपलब्ध  हैं।

VVNEWS वैशवारा

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