आज़मगढ़: गोली मारने की झूठी सूचना देकर विपक्षी को फसाने वाले अभियुक्त गिरफ्तार

थाना- रानी की सराय

  • गोली मारने की झूठी सूचना देकर विपक्षी को फसाने वाले अभियुक्त गिरफ्तार*
    पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-
    दिनांक 11.04.2023 को अबू बकर पुत्र नियाज अहमद निवासी आंवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1. नफीसुल हसन पुत्र इस्तीखार 2. मोनीसूल हसन पुत्र इस्तीखार अहमद 3. अंसार नाऊ पुत्र भीखू 4. एहरार पुत्र अंसार अहमद समस्त निवासी ग्राम आँवक थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा वादी को उसके बायें जाँघ पर गोली मारकर घायल कर दिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 100/2023 धारा 307 भादवि0 बनाम बनाम उपर्युक्त आदि 04 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी। विवेचना में पाया गया कि वादी व अभियुक्तों के मध्य जमीनी विवाद चल रहा था जिसमें अभियुक्तों द्वारा पूर्व मे वादी के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके कारण वादी मुकदमा का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था,जिससे वादी बाहर विदेश नहीं जा पा रहा था । उसी की रंजिश में दिनाँक 11.04.2023 को वादी द्वारा अपने ही हाथ से वाये जाँघ पर पेचकस रख कर ईट से मार कर छेद कर छेद कर लिया गया तथा अभियुक्तों द्वारा वादी स्वयं को गोली मार कर घायल कर देने की झूठी सूचना की तहरीर देकर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जिसमें निरीक्षण अपराध घनश्याम यादव द्वारा बाद विवेचना दिनांक 25.04.2023 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर झूठा सूचना देने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र देकर वादी अबू बकर पुत्र नियाज अहमद निवासी आंवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 118/2023 धारा 195 भादवि0 पंजीकृत कराया गया।
    गिरफ्तारी की विवरण-
    आज दिनांक 26.04.2023 को उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मयहमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अबू बकर पुत्र नियाज अहमद नि0 आंवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को चेकपोस्ट तिराहा से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
    पूछताछ का विवरण-
    गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेंरे व विपक्षी के मध्य पूर्व में जमीनी विवाद चल रहा था, जिनके द्वारा पूर्व मे मेरे विरुद्ध मारपीट का मुकदमा लिखवाया गया था जिसके कारण मेरा पासपोर्ट नही बन पा रहा था तथा मै बाहर नही जा पा रहा था । उसी की रंजिश में मेरे द्वारा अपने हाथ से वाये जाँघ पर पेचकस रख कर ईट से मार कर छेद कर दिया था तथा विपक्षीगण द्वारा मुझे गोली मार कर घायल कर देने की झूठी सूचना की तहरीर देकर मैने थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 100/2023 धारा 307 भादवि बनाम 1. नफीसुल हसन पुत्र इस्तीखार नि0गण आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया था ।
    पंजीकृत अभियोग-
    मु0अ0सं0 118/2023 धारा 195 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ ।
    आपराधिक इतिहास
    मु0अ0सं0 115/2019 धारा 325/452/504/506 भादवि0 थाना रानी की सराय आजमगढ़।
    गिरफ्तार अभियुक्त –
    अबू बकर पुत्र नियाज अहमद नि0 आंवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
    गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
    उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

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