किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा


थाना- रौनापार
किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
आज दिनांक- 14.10.2022 को अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो) न्यायालय आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 203/18 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्टभव से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मोहन पुत्र मोतीचन्द्र निवासी किशुनपुरा थाना नगरा जनपद बलिया को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

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