अजमेर : पुलिस थाना दरगाह क्षेत्र जैन पण्डाल के पास से अपडत बालक को अपर्हता के कब्जे से मुक्त कराकर अपहृताओ को किया गिरफतार

ब्यूरो चीफ सैयद हामिद अली
पुलिस थाना दरगाह क्षेत्र जैन पण्डाल के पास से अपडत बालक को अपर्हता के कब्जे से मुक्त कराकर अपहृताओ को किया गिरफतार

शहर अजमेर मे महिलाओं व बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियो के विरूद प्रभावी कार्यवाही हेतु मन चुनाराम जाट (I.P.S.) पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा शहर अजमेर के समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह अजमेर द्वारा बताया कि दिनांक 03.10. 2022 को मुस्तगीसा श्रीमती शहनाज पत्नी श्री मोहम्मद अजीज जाति शेख पठान मुसलमान निवासी घोडबकी थाना बासूपटटी जिला मधुबन बिहार हाल मोहम्मद जावेद का मकान जैन औषधालय के पास नूरी का मकान लाखन कोटडी अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश कि की मेरा बच्चा 3 साल का है। दिन के 1 बजे जैन पण्डाल लाखन कोटडी दरगाह से गुम हुवा है। जिसका नाम ऐसान है। काफी तलाश की मगर नहीं मिला तलाश करावे। जिस पर मुकदमा न 239/2022 धारा 363 भादस पुलिस थाना दरगाह पर पंजीबद्ध कर अनुसंधान श्री उगमाराम उ.नि. द्वारा प्रारम्भ किया गया । पुलिस टीम का गठनः

प्रकरण हाजा के आरोपी की गिरफतारी हेतु श्री विकास सांगवान (I.P.S.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एंव मुख्यालय अजमेर व श्री रामअवतार चौधरी आरपीएस वृताधिकारी वृत दरगाह जिला अजमेर के निर्देशन मे श्री अमर सिह पु. नि. थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया ।

प्रकरण में आरोपी की तलाश हेतु श्री उगमाराम उनि अनुसंधान अधिकारी द्वारा टीम के सदस्यों के साथ आरोपी की अजमेर शहर मे लगे अभय कमाण्ड सेन्टर के कैमरो व बाजार मे दुकानो / प्रतिष्ठानो के सामने लगे सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन कर विश्लेषण किया गया जिसके दौरान लगभग 600-700 कैमरों का रिकार्ड खंगाला गया। सीसीटीवी कैमरों में बालक का अपहरण करने वाली महिला के हुलिये के आधार पर मुखबीर मामुर कर आसूचनाओ का संकलन किया गया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज व आसूचना के आधार पर टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 20.10.2022 को आरोपीया 1 मीना पत्नि श्री चांद 2. असलम पुत्र अलिमुदीन के कब्जे से बालक ऐसान उम्र 3 साल को उनके चंगुल से मुक्त करवाकर परिजनों से पहचान करवाकर नियमानुसार दस्तयाब कर आरोपीयों के विरूद अपराध धारा 363, 342, 344,346,365 भादस व 84 जे.जे. एक्ट 2015 का अपराध साबित पाया जाने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया गया जिनसे प्रकरण के सम्बन्ध मे गहनता से अनुसंधान व पूछताछ जारी है।

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