उत्तराखंड: वृद्धावस्था पेंशन में संसोधन, बीस साल का बेटा है तो भी मिलेगी पेंशन,

देहरादून: प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन के पात्र पति और पत्नी, दोनों को अब बीस साल या इससे अधिक उम्र का बेटा होने के बावजूद पेंशन का लाभ मिलेगा। समाज कल्याण मंत्री के मुताबिक इससे संबंधित शासनादेश संशोधित कर दिया गया है। इससे 67 हजार नए पात्र पति और पत्नी को योजना का लाभ मिलेगा। दिवाली के बाद इसके लिए प्रदेश भर में कैंप लगाकर पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।

समाज कल्याण मंत्री चंदनरामदास ने कहा कि सरकार ने वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन बढ़ाई है। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया था कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पति और पत्नी दोनों को दिया जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से दोनों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

पूर्व के शासनादेश में ऐसी व्यवस्था थी कि जिनका 20 साल से अधिक उम्र का पुत्र या पौत्र है, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन में आड़े आ रही इस दिक्कत को खत्म कर विभाग की ओर से संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। बीपीएल, अंत्योदय या जिनकी मासिक आय 4000 रुपये या इससे कम है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा

कमजोर आर्थिक स्थिति वाले मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंदनराम दास ने कहा कि परिवहन निगम में 2016 से मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन सरकार ने अब तय किया है कि जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, उन मृतक आश्रित को निगम में नौकरी दी जाएगी। शासन व कार्मिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग में अधिकारियों के अनावश्यक तबादले नहीं होंगे। जो तबादले होंगे बहुत कम व नियमानुसार होंगे। सभी तबादले मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही होंगे।

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साग़र मलिक उतराखंड प्रभारी(वी वी न्यूज़)

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