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थाना- सरायमीर
हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा
दिनांक-17.04.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-120/2000 धारा 302, 364 भादवि में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मूलचन्द उर्फ खुरचुन यादव पुत्र स्व0 बनारसी, निवासी पोदी की सराय, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास तथा 10,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। उपरोक्त मुकदमें 07 गवाह परीक्षित हुए है।