आज़मगढ़: दो अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड


थाना- सरायमीर
आज दिनांक- 14.10.2022 को अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, न्यायालय आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 23/19 धारा 489 डी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. नैय्यर आलम उर्फ लड्डू पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव बाजार, थाना सरायमीर आजमगढ़, 02. रविन्द्र मौर्य पुत्र हरिलाल मौर्या निवासी निजामुद्दीनपुर, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्तों को धारा 489 डी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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