ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे के विरोध में शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नेताओं ने DM को सौंपा ज्ञापन
आजमगढ़। जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी पहुंचे और वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे के विरोध में राष्ट्रपति को नामित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पत्रकारों से बातचीत में अध्यक्ष मिर्जा बरकतुल्लाह बेग ने कहा कि संसद द्वारा निर्मित पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हुए वाराणसी की एक निचली अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संविधान के बुनियादी ढांचे से जोड़ा था। उन्होंने बताया कि संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता तथा यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जोगी चरित्र और मिल्कियत थी वह यथावत रहेगी इसे चुनौती देने वाले किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायालय ट्यूबनल या प्राधिकार के समक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि ऐसा असंवैधानिक फैसला देने वाले सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इस दौरान कई कांग्रेस नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे।