डीएलएसए ने मध्यस्थता और सुलह विषय पर शिविरों के माध्यम से किया जागरुक

हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
दूरभाष – 94161-91877

कुरुक्षेत्र 3 नवंबर :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरूक्षेत्र के सचिव एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी के निर्देशानुसार डीएलएसए द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव और डीएलएसए कुरूक्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से आमजन को मध्यस्थता और सुलह विषय पर जानकारी देकर जागरुक किया जा रहा है। यह शिविर गांव हंसाला और गादली गांव में आयोजित किए गए। इन शिविरों में पैनल के अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार रोहिल्ला और जसविन्द्र पाल सिंह व सक्षम युवा संजीव व अमनप्रीत ने संबंधित विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इन कैंपों को लगाने का मुख्या उद्देश्य लोगों को मिडिएशन के बारे में जागरूक करना है। विवादों को न्यायालय के बाहर समाप्त करने के उद्देश्य से मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 बनाया गय। यह अधिनियम इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि विवादों को सुलह के माध्यम से निपटाने का प्रयास कर रहा है। इसके द्वारा मध्यस्थता के नियमों को समेकित किया गया है तथा उन्हें सूचित भी किया गया है।

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