भारतीय रेल में अलार्म चैन पुलिंग के संबंध में जागरूक करने हेतु 1 सप्ताह के लिए ड्राइव चलाया जा रहा है
फिरोजपुर 22 फरवरी [कैलाश शर्मा जिला विशेष संवाददाता]:=
भारतीय रेल से प्रतिदिन लाखों रेल यात्री सफर करते हैं। रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए प्रत्येक ट्रेन में अलार्म चैन की व्यवस्था होती है जो सभी कोचों में लगे हुए होते है। प्रत्येक रेल यात्री को अलार्म चेन पुलिंग के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। रेल यात्रियों को अलार्म चेन पुलिंग के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु फिरोजपुर मंडल में दिनांक 21 फरवरी से एक सप्ताह के लिए ड्राइव चलाया जा रहा है। मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ एवं आरपीएफ के जवानों द्वारा यात्रा के दौरान रेल यात्रियों के साथ वार्तालाप कर तथा स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करके भी उन्हें चेन पुलिंगके सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।
अक्सर रेल यात्री अपनी सुविधानुसार, अर्थात जिस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है, उसके आते ही चेन खींच देते हैं या बिना वजह चेन खींचकर ट्रेन को रोक देते है। इससे ना केवल ट्रेन रूक जाती है बल्कि इसकी गति भी प्रभावित होती है। जिससे ट्रेनें देरी से चलती हैं और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में विलंब होता है। बिना उचित कारण के चेन खींचने पर 1000 रुपया जुर्माना या एक साल की कैद अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अलार्म चैन पुलिंगके मामले में रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत वर्ष 2023 में 174 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे 48,400 रुपया जुर्माना वसूल किया गयाI
ट्रेन में अलार्म चेन सिस्टम आपात स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए होती है। ट्रेन में चेन पुलिंग का कोई ठोस कारण हो तभी चेन खींचनी चाहिए, ट्रेन में किसी भी तरह की दुर्घटना या कोई आपात स्थिति पैदा हो।