गैर इरादतन हत्या में पति को छह वर्ष कारावास


जौनपुर :
गैर इरादतन हत्या में पति को छह वर्ष कारावास

पूर्वांचल ब्यूरो

शाहगंज के ताखा पश्चिम गांव में विवाहिता की गैर इरादतन हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को छह वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के पिता को देने का आदेश दिया।

घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता आशुतोष मिश्र ने दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार आशुतोष मिश्र ने पुत्री रीता चौबे की शादी धीरेंद्र चौबे ताखा पश्चिम से की थी। 17 दिसंबर 2015 को धीरेंद्र ने रीता पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद धीरेंद्र को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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