थाना- बिलरियागंज
पुराने विवाद में वादी के पुत्री की लज्जा भंग करने व प्रतिरोध करने पर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने वाले अभियुक्त 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रूपया का जुर्माना
आज दिनांक- 24.04.2023 को विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर वादी की पुत्री की लज्जा भंग करने व प्रतिरोध करने पर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने पर थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 55 सन् 1997 अंतर्गत धारा 354/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित मुच्चुन उर्फ आफताब पुत्र बरकतुल्लाह निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का कारावास एवं 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड , धारा 504 भादवि में 01 वर्ष की सश्रम कारवास एवं 1000 रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी एवं धारा 506 व 3(1)10 एस/एसटी एक्ट में दोष मुक्त किया गया।