जांजगीर-चांपा 05 अगस्त 2022/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी जांजगीर-चांपा को निर्देशित किया है कि निर्वाचकों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्रों को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सरल बनाने एवं मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रपत्र 1, 2, 25, 3, 6, 7, 8, 11, 11, 11 ख, 18 एवं 19 में भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श कर विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2022 के द्वारा संशोधन किये गए है। उपरोक्त वर्णित संशोधित प्रपत्रों दिनांक 01 अगस्त 2022 से प्रभावशील हो गये है तथा आगामी वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु इन्ही संशोधित प्रपत्रों का उपयोग किया जाना है। अतएव इन संशोधित प्रपत्रों को जिले के अधिकारिक वेबसाईट में अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।