खाद्य तेलों में मिलावट व विक्रय पर प्रतिबंध लगाने चलेगा जांच अभियान

जांजगीर-चांपा 05 अगस्त 2022/ सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा समय समय पर नए नए दिशा निर्देश जारी किए गए है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली (एफएसएसआई) द्वारा खाद्य तेलों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के संबंध में 1 अगस्त से 14 अगस्त 2022 के मध्य संपूर्ण देश में विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है, जिसके तहत खाद्य तेलों में मिलावट की जांच, खाद्य तेलों में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा के संबंध में अनुपालन, मिश्रित खाद्य तेलों के लिए एगमार्क की अनिवार्यता और खुले खाद्य तेलों के विक्रय पर प्रतिबंध जैसे विषयों पर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही स्थानीय ब्रांड के साथ साथ ऑल इंडिया ब्रांड के खाद्य तेलों के सर्विलेंस नमूने लिए जाएंगे जिन्हें विभिन्न पैमानों पर जांच हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर फूड लैब भेजे जाएगें।
ज्ञात हो कि एफएसएसआई द्वारा खुले खाद्य तेलों के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही तेलों में किसी भी प्रकार की मिलावट, सरसों तेलों में अन्य खाद्य तेलों की ब्लेंडिंग को प्रतिबंधित किया गया है। एफएसएसआई के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार के ब्लेंडेड खाद्य तेल का बिना एक मार्ग सर्टिफिकेट के निर्माण व विक्रय नही किया जाएगा। खाद्य तेलों में ट्रांस फेटीएसिड की अधिकतम मात्रा 2 प्रतिशत निर्धारित की गई है जिसे 2023 तक ट्रांस फैटी एसिड मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

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