आधार पंजीयन के लिए हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र मान्यकम्प्यूटरीकृत होना आवश्यक नहीं

  जांजगीर-चांपा 04 अगस्त 2022/   जिले में विभिन्न ग्रामीण/नगरीय एवं स्वास्थ्य विभाग के शासकीय अस्पताल जन्म-मृत्यु पंजीकरण इकाइयों के रूप मे कार्यरत हैं। इन इकाइयों के प्रभारी रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि आधार पंजीकरण केन्द्रों में आम जनता के नवीन आधार पंजीयन के लिए इन कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2020 के पूर्व में जारी हस्तलिखित (मैनुअल) जन्म प्रमाण पत्रों को जन्म के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है एवं आधार पंजीकरण केन्द्रों के संचालक उनसे कम्प्यूटरीकृत जन्म प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं।
      इस संबंध में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से प्राप्त सूचना अनुसार आधार पंजीकरण केन्द्र संचालक नवीन आधार पंजीयन करने के लिए जन्म प्रमाण के रूप में हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्रों के साथ-साथ दसवी एवं बारहवीं कक्षा की अंकसूची अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित जन्म तिथि के प्रमाण पत्र को भी आधार पंजीयन के लिए स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए केवल कम्प्यूटरीकृत जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं है।
     यहां यह स्पष्ट कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा संधारित वेब पोर्टल बतेवतहपण्हवअण्पद पर जिले के सभी ग्रामीण, नगरीय एवं स्वास्थ्य विभाग की इकाईयों में पंजीकरण वर्ष 202 से प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल में वर्ष 2014 के पूर्व जारी किए गये हस्तलिखित प्रमाण पत्र को ही कम्प्यूटरीकृत (ऑनलाईन) किये जाने का प्रावधान उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के अब तक जारी किये गये सभी हस्तलिखित (मैनुअल) प्रमाण पत्र विधि मान्य है, जब तक कि उन्हें अन्यथा निरस्त नहीं किया गया हो।
     सभी आम जनों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपने हस्तलिखित (मैनुअल) जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से नवीन आधार कार्ड के लिए पंजीयन करा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार सभी आधार पंजीयन केन्द्र के संचालकों को सूचित किया जाता है कि वे आधार पंजीयन के लिए यूडीआई की वेब साईट पर पंजीयन के समय निःसंकोच हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र को अपलोड कर पंजीयन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से जन्म के अन्य विधि मान्य प्रमाण पत्रों भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
      यदि कोई भी आधार पंजीयन केन्द्र संचालक किसी प्रकार की आनाकानी करते हैं तो संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर चांपा को अवगत कराया जा सकता है।

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