थाना- तरवां
हत्या के 04 आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा व जुर्माना
आज दिनांक- 19.10.2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 01 आजमगढ़ द्वारा थाना तरवां में पंजीकृत मु0अ0सं0- 105/2014 धारा 147/148/302/149/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बबलू यादव पुत्र बद्रीय यादव निवासी करता, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, 2. रामसुख यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी करता, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, 3. श्याम सुन्दर यादव पुत्र नगरू यादव निवासी करता थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, 4. अशोक यादव पुत्र स्व0 अधार यादव निवासी चौरी खास थाना तरवां, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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2 years ago
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