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थाना अहरौला
अवैध शराब माफिया (माहुल जहरीली शराब प्रकरण) के 03 अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका(NSA) अन्तर्गत कार्यवाही
दिनांक 21.02.2022 को कस्बा माहुल में अभियुक्त रंगेश यादव की ठेके की दुकान से मिलावटी अपमिश्रित/अंग्रेजी शराब के पीने से 7 लोगो की मृत्यु हो गयी थी
जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौला पर मु0अ0सं0 39/2022 धारा 60 (A) आबकारी अधि0 व 272/273/34/420/467/468/471 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।
जिसमें नामित/प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत FIR दर्ज कर 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।
अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पडने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना अहिरौला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक के पत्र के आधार पर दिनांक 25. 07.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त
- नदीम पुत्र मोहम्मद सईद निवासी रूपाईपुर, अहरौला आजमगढ़।
2-रंगेश पुत्र बजरंगी निवासी परतहिया खुटहन, जनपद जौनपुर ।
3-मो. सलीम पुत्र मों. सईद, निवासी-माहुल, अहरौला आजमगढ़।
के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (NSA) की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की गई। अभी तक 6 अभियुक्तों के विरुद्ध NSA की कार्यवाही की गई है।