आज़मगढ़: दो फरार अभियुक्तों के घर चस्पा किया गया धारा 82 द0प्र0सं0 का नोटिस


दो फरार अभियुक्तों के घर चस्पा किया गया धारा 82 द0प्र0सं0 का नोटिस

आज दिनांक 20.05.2022 को प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह व0उ0नि0 श्री शमशेर यादव , का0 राजेन्द्र कुशवाहा, का0 विजय कुशवाहा ,रि0का0 सुरज मल्ल ,रि0का0 सूरज सिंह ,का0 सौरभ सिंह , का0 राजित प्रसाद मु0अ0स0 118/22 धारा 302/201/120बी /34 भा0द0वि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ मे प्रकाश मे आये अभि0 भूपेन्द्र कुमार सिह उर्फ मुन्ना सिह पुत्र विजय प्रताप सिह सा0 भगवतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ की गिरफ्तारी हेतु अभि0 के घर तथा मिलने के सभी संभावित स्थानो पर दविश दी गई परन्तु अभि0 भूपेन्द्र सिह उपरोक्त न तो गिरफ्तार हो रहा है और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है इसी के क्रम मे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत 82 द0प्र0सं0 के आदेश के अनुपालन मे तामिला हेतु अभि0 भूपेन्द्र कुमार सिह उर्फ मुन्ना सिह पुत्र विजय प्रताप सिंह सा0 भगवतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ के घर ग्राम भगवतीपुर पहुँचा अभि0 के परिजन घर पर मौजूद मिले परन्तु 82 द0प्र0सं0 की तामिला से इंकार किये चूँकि अभि0 घर पर मौजूद नही है 82 द0प्र0सं0 की एक प्रति मुख्य द्वार पर समक्ष गवाहन चस्पा कराया गया तथा गांव मे मुनादी कराई गई तथा अभि0 के परिजनो को हिदायत किया गया कि एक माह के अन्दर यदि अभि0 भूपेन्द्र कुमार सिह उर्फ मुन्ना सिह माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नही करता है तो नियमानुसार अन्य विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी ।
तत्पश्चात थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 219/21 धारा 395/397/412 भा0द0वि0 से संबंधित प्रकाश मे आये अभि0 टुनटुन बनवासी पुत्र बुद्धू बनवासी सा0 जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ की गिरफ्तारी हेतु अभि0 के घर तथा मिलने वाले सभी संभावित स्थानो पर लगातार दविश देने के बाद भी अभि0 टुनटुन बनवासी उपरोक्त न तो गिरफ्तार हो रहा है और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है इसी के क्रम मे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत 82 द0प्र0सं0 के आदेश के अनुपालन मे तामिला हेतु अभि0 टुनटुन बनवासी के घर ग्राम जिबली पुलिस टीम पहुँची तो अभि0 के परिजन घर पर मौजूद मिले परन्तु 82 द0प्र0सं0 की तामिला से इंकार किये चूँकि अभि0 घर पर मौजूद नही है 82 द0प्र0सं0 की एक प्रति मुख्य द्वारा पर समक्ष गवाहन चस्पा कराया गया तथा गांव मे मुनादी कराई गई और अभि0 के परिजनो को हिदायत किया गया कि एक माह के अन्दर यदि अभि0 टुनटुन बनवासी माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नही करता है तो नियमानुसार अन्य विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी ।

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