आज़मगढ़: पूर्व के दर्ज मुकदमें में सुलह हेतु दबाव बनाने के लिए अपने ऊपर जानलेवा हमले की साजिश रचने वाला अभियुक्त आशुतोष सहित 06 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

थाना जहानागंज

पूर्व के दर्ज मुकदमें में सुलह हेतु दबाव बनाने के लिए अपने ऊपर जानलेवा हमले की साजिश रचने वाला अभियुक्त आशुतोष सहित 06 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

➡ दिनांक 04.02.22 को थानाक्षेत्र जहानागंज के ग्राम हथौटा के एक ट्यूटवेल से दो हार्सपावर का मोटर चोरी किया गया था, जिसमें वादी अरविन्द यादव पुत्र मोतीलाल यादव साकिन हथौटा थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर मु0अ0सं0 88/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवेचक द्वारा धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 15.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।
➡ दिनांक 24.04.22 को थाना क्षेत्र जहानागंज के ग्राम पिपरिया जिगरसण्डी से एक व्यक्ति के घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर कुछ जेवरात व दस हजार रुपये नगद चोरी किया गया था, जिसमें उमाशंकर यादव पुत्र रामधनी यादव साकिन पिपरिया जिगरसण्डी थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर दिनांक 24.04.22 कोउमु0अ0सं0 155/22 धारा 457, 380 भादवि पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 22.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।
➡ इस गिरोह द्वारा दिनांक 25.04.22 को थाना क्षेत्र जहानागंज के ग्राम नरहेथा में एक घर से पंखा, पाइप व दीवाल घड़ी आदि चोरी किया गया था, जिसमें वादी अवधेश कुमार यादव पुत्र मन्तू यादव साकिन नरहेथा थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर मु0अ0सं0 158/22 धारा 457, 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 18.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है ।
➡ दिनांक 12.05.22 को थाना क्षेत्र जहानागंज के ग्राम महुआमुरारपुर में खेत मे लगे नलकूप का मोटर चोरी किया गया था, जिसमें वादी बृजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह साकिन महुआमुरारपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर मु0अ0सं0 236/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त विवेचक द्वारा धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 24.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है ।
➡ दिनांक 27.06.22 को थाना क्षेत्र जहानागंज के ग्राम कारीसाथ में एक घर में घुसकर कुछ सोने के जेवर व नकद 7000 रुपये की चोरी किया गया था, जिसमें वादी सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 बलिहारी राम साकिन कारीसाथ थाना जहानागंज आजमगढ़ के तहरीर पर मु0अ0सं0 271/22 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 26.08.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है ।
➡ इस गिरोह द्वारा दिनांक 08.07.22 को वादी आशुतोष सिंह पुत्र बाल मुकुन्द सिंह ग्रा0 पो0 गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा तहरीर दी गयी कि अपने गांव के मन्दिर के पास पोखरे का सौन्दर्यीकरण के दौरान पुरानी रंजिश व राजनैतिक प्रतिद्वंदितावश गाँव के ही कुछ लोगो द्वारा 02 अज्ञात व्यक्तियो के सहयोग से मेरे ऊपर पिस्टल व कट्टे से जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर करवाया व भाग गये । तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 287/22 धारा 307, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया
➡ जिसमें विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी अजय सिंह (पूर्व प्रधान) ने सन् 2015 में वादी/अभियुक्त आशुतोष सिंह के विरूद्ध धारा 307 भादवि का मुकदमा पंजीकृत कराया था जो ट्रायल पर चल रहा था, उसी मुकदमें में सुलह हेतु दबाव बनाने के लिए आशुतोष ने स्वयं के ऊपर साजिश के तहत हमला कराया गया, जिसमें 1.आशुतोष सिंह उर्फ सुगन्ध सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह नि0 गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ 2. अजीत सिंहउर्फ बुलन्द सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह नि0 गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ 3. विजय सिंह पुत्र स्व0 राजवहादुर सिंह नि0 भैरोहा थाना अहरौला आजमगढ 4.अशोक यादव पुत्र राजाराम यादव नि0डीगुरपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ 5.दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी गजही थाना अहरौला आजमगढ 6. सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद नि0 वाजिदपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ के विरुद्ध दिनांक 23.09.22 को आरोप पत्र संख्या मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है ।
➡ दिनांक 19.09.22 को इस गिरोह द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम भुजही के पास चोरी व नकबजनी की घटना कारित करने के दौरान मुठभेंड में अवैध असलहे से पुलिस पार्टी के ऊपर जान मारने की नियत से फायर किया गया जिसमें अभियुक्तगण दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 346/22 धारा 420, 467, 468, 471, 307, 34 भादवि पंजीकृत किया गया।
➡ उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 09.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, अभियुक्त 1.दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 2. सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, 3. अशोक यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी डिंगुरपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, 4. विजय कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह पुत्र स्व0 राजबहादुर सिंह साकिन भेदौरा थाना अहरौला आजमगढ़, 5. अजित सिंह उर्फ बुलन्द सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह साकिन गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़, 6.आशुतोष सिंह उर्फ सुगन्ध सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह साकिन गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़ के विरूद्व मु.अ.स. 441/22 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 3(1) का अपराध पंजीकृत किया गया।

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