थाना सिधारी
दिनांक 01.05.2022 को वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि गांव के ही विशाल राजभर पुत्र राम मनोज राजभर ने वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसपर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0177/2022 धारा 363/366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
दिनांक 17.05.2022 को व0उ0नि संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र राममनोज राजभर निवासी ग्राम पैकोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 23.40 बजे गिरफ्तार किया।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0- 177/22 धारा 363/366 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ ।
आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0- 177/22 धारा 363/366 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ ।
नाम पता अभियुक्त
1.विशाल राजभर पुत्र राममनोज राजभर निवासी ग्राम पैकोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण
1.व0उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह।