मऊ :
किशोरी से दुष्कर्म आरोपित को नहीं मिली जमानत
पूर्वांचल ब्यूरो
पाक्सो की विशेष अदालत व एडीजे राजवीर सिंह ने दोहरीघाट क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के आरोपित गोला लोहारपुरा निवासी रंजीत उर्फ गोलू की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वादी का आरोप है कि आरोपित उसकी अवयस्क भतीजी को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया तथा दुष्कर्म किया। घटना 20 जून 2022 की है। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विमल श्रीवास्तव, रामचंद्र चौहान व प्रवीण कुमार मिश्रा ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी खारिज करने का आग्रह किया। वहीं आरोपित की तरफ से कहा गया कि इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पाक्सो न्यायाधीश ने मामले की तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।