थाना-सिधारी
नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के आरोपियों के विरुद्ध गैगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही
➡️ दिनांक 08.04.2022 को वादी द्वारा थाना सिधारी पर तहरीर दी गई कि 1-गुड्डू गोरिया पुत्र शाहनवाज, निवासी मजरे कटघर थाना सिधारी व 2-मुहम्मद रजफ पुत्र मेंहदी हसन, निवासी डुगडुगवा, थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा उसकी पुत्री को बहला- फुसलाकर गैंगरेप किया गया व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई।
वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु.अ.सं. 150/ 22 धारा 323/504/506 /363/354 ख/376 भा.द.वि. व 3/4/7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर दोनो अभियुक्त को दिनांक- 14.04.2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोपपत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
➡️ उपरोक्त अभियुक्तों के गिरोह द्वारा महिला उत्पीड़न व समूह में मिलकर दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध कृत्य को अंजाम दिया गया है।
➡️ जिसके क्रम में दिनांक 05.11.2022 को थाना सिधारी पर मु.अ.सं. 405/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई.दोनों अभियुक्त वर्तमान में कारागार में निरुद्ध हैं।