जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजपुर द्वारा दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जा रहा आयोजन।
फ़िरोज़पुर 29 नवंबर, 2023 {कैलाश शर्मा जिला विशेष संवाददाता}=
माननीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एस. एक। एस। नगर (मोहाली) श्री वीरेंद्र अग्रवाल, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण फिरोजपुर के साथ मैडम एकता उप्पल, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, फिरोजपुर के मार्गदर्शन में जिला फ़िरोज़पुर की आम जनता से अपील की गई कि 09 दिसंबर, 2023 को मुख्यालय फ़िरोज़पुर और उप-तहसील जीरा और गुरुहरसहाए में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मैडम एकता उप्पल, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, फिरोजपुर ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा और इस लोक अदालत में पूर्व -मुकदमा जो मामले आज तक कोर्ट में दाखिल नहीं हुए हैं, उनका भी निपटारा इस लोक अदालत में किया जाएगा। इस लोक अदालत में सिविल मामले, सिविल निष्पादन, पारिवारिक विवाद, बैंक रिकवरी मामले, अर्ध-सिविल मामले और विविध सिविल मामले आदि का निपटारा किया जाना है। इसके साथ ही इस लोक अदालत में घोर आपराधिक मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के सिविल मामले, विवाह पूर्व विवाद, राजस्व मामले, चेक बाउंस, आपराधिक निष्पादन और ट्रैफिक चालान की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा बैंक ऋण मामले, बीमा वसूली मामले भी सुने जाएंगे। इस लोक अदालत द्वारा तय किए गए मामले अपील योग्य नहीं होते हैं – लोक अदालत के निर्णय को डिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है और ये निर्णय संतोषजनक होते हैं और पक्षकारों को मुकदमेबाजी से राहत मिलती है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इस लोक अदालत के संबंध में कोई आवश्यक जानकारी चाहिए तो वह किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजपुर के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। अंत में माननीय सीजेएम-सह-सचिव साहब ने आम जनता से अपील की कि वे अपना मामला लोक अदालत में दायर करें और अपना समय और पैसा बचाएं। साथ ही जज साहब ने यह नारा भी दिया कि “झगड़ा बंद करो और प्यार बढ़ाएँ।”, जन अदालत से पाएं त्वरित और सस्ता न्याय।”