जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार द्वारा पूर्णिया लोकसभा आम निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों एवं आम लोगों से अपील किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्वेश्य से नगद या वस्तु रुप में कोई परितोषण देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ग) के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा।
उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वाले के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किये गये है,जो निर्वाचक को डराने और धमकाने में लिप्त है।
सभी नागरिकों से एतद द्वारा अनुरोध किया जाता है, कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करते है, या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है, तो उन्हे शिकायत प्राप्त करने के व्यय कंट्रोल रूम कार्यरत है जो कॉपरेटिव बैंक के प्रथम तल पर सभाकक्ष,पूर्णिया में है।
जिसका टेलिफोन नं०- 06454-243026/243027/243028 या टॉल फ्री नं०-1800-345-6414 पर सूचित किया जा सकता है।