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उत्तराखंड: दिव्यांग पेंशनरो को प्रदेश मंत्री मंडल दी बड़ी राहत

सागर मलिक

*पुत्र या पौत्र की उम्र 20 वर्ष होने पर भी नहीं रुकेगी पेंशन,

धामी सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब लाभार्थियों को उनके पुत्र या पौत्र की आयु 20 वर्ष से अधिक होने पर भी पेंशन मिलती रहेगी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

वर्तमान में प्रदेश के 85,403 दिव्यांगजन सरकार से प्रतिमाह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले यह शर्त दिव्यांग पेंशन योजना में लागू थी कि लाभार्थी के पुत्र या पौत्र के 20 वर्ष की आयु पार करने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। वर्ष 2021 में यह शर्त वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में हटाई गई थी, लेकिन दिव्यांग पेंशन में बनी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 में इसका सरलीकरण करने की घोषणा की थी, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है।

कैबिनेट द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, अब वे सभी दिव्यांगजन, जिनकी मासिक आय 4000 रुपये से कम है, पेंशन के पात्र बने रहेंगे, भले ही उनके पुत्र या पौत्र की उम्र 20 वर्ष से अधिक क्यों न हो। साथ ही बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के लिए भी यह शर्त समाप्त कर दी गई है।

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