
कोण्डागांव, 08 सितंबर 2026/ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देश तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में शासकीय हाई स्कूल कोकोड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव की सचिव सुश्री गायत्री साय ने विद्यार्थियों को साक्षरता के महत्व के साथ-साथ उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध कानून, साइबर अपराध, निःशुल्क विधिक सहायता सहित दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में सरल भाषा में समझाया।
उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने तथा किसी भी प्रकार के शोषण, अपराध या परेशानी की स्थिति में चुप न रहकर तत्काल उचित माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सच्ची साक्षरता तभी सार्थक है, जब व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हो।
शिविर में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट एवं अधिकार मित्र भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कानून के प्रति जागरूक रहने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ विधिक रूप से जागरूक, सजग एवं सशक्त बनाना रहा।

