कोरोना संक्रमण को देख प्रशासन हुआ सर्तक, जारी की गाइड लाइन
उरई(जालौन)। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र के क्रम में निम्नलिखित निर्देश 06. जनवरी से लागू करने के आदेश निर्गत किये गये है। उन्होंने बताया कि जनपद में स्थापित पीए सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि सभी पीए सिस्टम सदैव कियाशील रहें व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाये 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के स्थानों जैसे कि स्कूल, कालेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये। सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मण्डियों साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाय, जिससे वहाँ फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सकें एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो तहसील, ब्लाक, नगर निकाय, कस्बा स्तर पर ऐसी मण्डियों मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किया जाये। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाये। यह अपेक्षा की जाती है कि अपर जिलाधिकारी (वि. रा. ) अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी , क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष प्रातः 4.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहें। उपजिलाधिकारी / क्षेत्राधिकारी संबंधित तहसीलों के मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। दुकानो, रेस्टोरेन्ट / होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्यायेट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फारेट थर्मामीटर तथा सेनटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त तहसील स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पान्स हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं। जनपद में 1000 से अधिक ऐक्टिव केसेज होने पर उन्होंने बताया कि धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिडियाघर) एवं क्लब में कोविंड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मारक का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे। रेस्टोरेट / होटल के रेस्टोरेन्ट / फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ, संचालित होगें। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 06 जनवरी से 14 जनवरी तक बन्द रहेंगे।15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जाये। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लागू रहेगा। आई एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कम्पनियाँ वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तों / प्रतिबन्धों के रहेगी। बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनाधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वारा पर की जायेगी।