हृदयगति रुकने से हुई मौत के हाईवोल्टेज ड्रामे की कलई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने खोला
अम्बेडकर नगर | थानाक्षेत्र राजेसुल्तानपुर अंतर्गत ग्राम इटौरी बुजुर्ग निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की कल हृदयगति रुकने से हुई मौत के हाईवोल्टेज ड्रामे की कलई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दिया और साफ हो गया कि मौत हृदयगति रुकने से हुई थी । मालूम हो शव को जहाँगीरगंज राजेसुल्तानपुर मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया गया था और कई घण्टे बाद अधिकारियों के समझाने और कार्यवाही किये जाने के आश्वासन पर लगभग 5 घण्टे बाद जाम हटाया जा सका । ग्राम पंचायत इटौरी बुजुर्ग निवासी लोकनाथ मिश्रा पुत्र माता प्रसाद के घर के सामने से इंटरलाकिंग लग रही थी जिसका विरोध लोकनाथ एवं उनके परिजनों द्वारा किया जा रहा था सुबह उनके पट्टीदार राजेन्द्र प्रसाद व निखिल मिश्रा में कहासुनी हो गयी आपसी तू तू मैं मैं के बाद लोकनाथ को कुछ समय बाद हार्ट अटैक आ गया और उनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई । मृतक की पत्नी सुनीता देवी एवं ग्रामीण मौत का कारण अपने दोनो पट्टीदारों एवं ग्राम प्रधान पर लगाते हुए शव को जहाँगीरगंज मुख्य मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया और कार्यवाही करने की माँग करने लगे । सड़क जाम होने से दोनो तरफ सैकड़ो गाड़ियों का जाम लग गया जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजेसुल्तानपुर इंस्पेक्टर दुर्गेश मिश्रा, थानाध्यक्ष जहाँगीरगंज शम्भूनाथ मय फोर्स घटना स्थल पर पहुँच गये और परिजनों को समझा बुझाकर रास्ता साफ करने का प्रयास किया लेकिन यह प्रयास असफल रहा । क्षेत्राधिकारी आलापुर जगदीश लाल टमटा, उपजिलाधिकारीआलापुर ,विधायक अनीता कमल ,वरिष्ठ सपा नेता योगेन्द्रनाथ त्रिपाठी एवं अपर जिलाधिकारी ने धरना स्थल पर पहुँचकर परिजनों को कार्यवाही करने का आश्वासन दिया तब जाकर सड़क से जाम हटाया जा सका । मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने राजेन्द्र प्रसाद,निखिल मिश्रा व ग्राम प्रधान भुवाल गोंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दिया अधिकारियों ने शव के पोस्टमार्टम कराए जाने और रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करने का आश्वासन देकर सड़क से जाम खत्म कराया । थानाध्यक्ष राजेसुल्तानपुर ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे अन्यत्र परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेज दिया जिसकी रिपोर्ट हृदयगति रुकना बताया गया जिनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया । थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मौत स्वाभविक हृदयगति रुकने के कारण हुई है ।