सभी प्रकार की रैली,सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित

जांजगीर-चांपा, 5 जनवरी,2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने  जुलूस,सभा, रैलियों, सामाजिक(विवाह और अंत्येष्टि को छोड़कर)धार्मिक कार्यक्रमों , खेल आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, स्वीमिंगपूल, थिएटर, आडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप आदि का संचालन क्षमता का एक तिहाई की संख्या में संचालन की अनुमति होगी।
जारी आदेश में कहा गया है जिले में गत सात दिनों में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं उसके नये वैरिएंट ओमिक्रान के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया है कि जिले के अंतर्गत उचित प्रतिबंध अधिरोपित किया जाये।
जिला दंडाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया है।
आज जारी आदेश के द्वारा कार्यालयीन आदेश  30 दिसंबर,2021 को निरस्त कर दिया गया है।

जांजगीर-चाम्पा जिले के अंतर्गत सभी प्रकार की जुलूस, रैली, सभाओं एवं सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर), सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
विवाह कार्यक्रम एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति एवं 200 व्यक्तियों से अधिक उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
होटल, रेस्टॉरेंट, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, मैरिज पैलेस, जिम, ऑडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप का संचालन उनकी कुल क्षमता के एक तिहाई क्षमता तक मास्क धारण करने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर किया जा सकेगा।
 सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, दुकानों, और कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा।सोशल डिस्टेसिंग बनाना व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि दुकानों के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर में संचालक एवं उनके कर्मचारी तथा ग्राहकों को फेसकवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क धारण नहीं करने पर शासन द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुमाने से दंडनीय होगा।उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। 
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया।

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