आजमगढ़ भूमि के मुकदमें के दौरान आदेश का अनुपालन करने के लिए मंडलायुक्त से लगाई न्याय की गुहार
आजमगढ़ मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से हुई बातचीत में पीड़ित जगदीश पुत्र स्व० विन्देश्वरी ग्राम-हैदराबाद तहसील-मार्टिगंज थाना-दीदारगंज जनपद-आजमगढ़ ने बताया पीड़ित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है पीड़ित जगदीश किसान मजदूर व गरीब परिवार का सदस्य है। वाक्या यह है कि दिनांक 07.11.2017 को धारा 24 का वाद दाखिल किया गया था। जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.11.2017 को सीमांकन कर फिल्डबुक दाखिल की गयी। जिसमें दिनांक 28.04.2022 को फिल्डबुक स्वीकृति करके पत्थर नसब किये जाने का आदेश पारित हुआ। जिसके विरुद्ध विपक्षी ने तजविसानी दाखिल किया जो 11.11.2022 को खारिज हो गयी। आदेश दिनांक 28.04.20222 के अनुपालन गाटा संख्या-127 का सीमाकन व पत्थर नसब राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया। जब राजस्व निरीक्षक द्वारा पत्थर नसब किया गया तो प्रतिवादी भी सहमत थे। लेकिन राजस्व अधिकारियों के जाने के बाद प्रतिवादी देवेन्द्र पुत्र बासदेव ने पत्थर उखाड़कर जमीन को पुनः कब्जा कर लिया। प्रतिवादी भूमाफिया भी है। जिसके विरूद्ध पीड़ित थाना दीदारगंज में सूचना दी जिस पर थानाध्यक्ष ने जाँच करवाकर प्रतिवादी के खिलाफ एफ०आई०आर० दिनांक 23.02.2023 को दर्ज की गयी। लेकिन पीड़ित को आज तक उस पत्थर नसब जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया। प्रार्थी ने जिलाधिकारी, मा० कमीश्नर, पुलिस अधीक्षक, परगना अधिकारी मार्टिनगंज, थानाध्यक्ष दीदारगंज आदि को अपना कब्जा लेने के लिये पत्राचार किया। लगभग 01 वर्ष से ज्यादा बीत रहा परगना अधिकारी मार्टिनगंज के आदेश का पालन नही हुआ। पीडित परेशान होकर आन लाइन के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार, मा० अक्ष्यक्ष राजस्व निदेशालय उ०प्र० सरकार लखनऊ, जिलाधिकारी महोदय, जनपद आजमगढ़. श्रीमान् परगना अधिकारी तहसील मार्टिनगंज आदि को आन लाइन के माध्यम से पत्राचार कर रहे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके प्रतिवादी माफिया द्वारा पीड़ित
की भूमि का अवैध कब्जा हटवाकर पीड़ित को कब्जा दिलवाये।