जांजगीर-चांपा 02 अक्टूबर 2022/ 14 जुलाई 2022 से छत्तीसगढ़ अनअधिकृत विकास का नियमितीकरण लागू हो चुका है। 14 जुलाई 2022 से दिनांक 14 जुलाई, 2023 तक छत्तीसगढ़ में अनअधिकृत विकास से संबंधित आवेदन, नगरीय निकाय एवं जिले में स्थित नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालयों में लिये जा रहे हैं। यहां स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि 14 जुलाई 2022 के पूर्व निर्मित, समस्त प्रकार के विकास के नियमितीकरण हेतु आवेदक आवेदन कर सकता है। इस अधिनियम के तहत निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में किये गये अनियमित विकास का नियमितीकरण किया जा सकेगा।
उपरोक्त अधिनियम के तहत समस्त प्रकार के विकास का नियमितीकरण किया जा सकेगा, यथा-आवासीय/ शैक्षणिक/ व्यावसायिक/गैर व्यावसायिक /औद्योगिक इत्यादि नियमितीकरण की कार्यवाही के दौरान मास्टर प्लान में चिन्हित भूमि उपयोग से भिन्न भूमि के ऊपर हुए विकास का भी नियमितीकरण किया जा सकेगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रकार के भवनों में पार्किंग की कमी का नियमितीकरण किया जा सकेगा।