जांजगीर-चांपा, 29 दिसंबर, 2021/ जिले में संचालित किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्था में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) का अधिनियम- 2015, की धारा- 44 तथा गाईड लाईन फास्टर के प्रावधान अनुसार अस्थायी संरक्षण देने हेतु फास्टर केयर में दिये जाने के लिए भारतीय दंपत्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
फास्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, देखभाल, संरक्षण एवं आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, आयु एवं रूचि के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक के विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, बालक के शोषण, दुर्व्यवहार हानि उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें।
फास्टर केयर मार्गदर्शिका- 2010 में उल्लेखित सभी दायित्वों, शर्तों तथा बाल कल्याण समिति एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थायी रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं, वे जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, जिला जांजगीर चांपा में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के पश्चात अधिनियम एवं गाईड लाईन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन, स्पांसरशिप एवं फास्टर केयर अनुमोदन समिति के अनुशंसा के आधार पर जिले की बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बालक को संबंधित दंपत्ति को फास्टर केयर में दिया जा सकेगा।