रैली, सभा एवं रोड शो की अनुमति के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर अधिकृत

संयुक्त कलेक्टर देंगे वाहनों एवं विमान उतरने की अनुमति

बिलासपुर, 3 अप्रैल 2024/लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रैली, सभा, रोड शो, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति के लिए अब जिले के सभी एसडीएम सह सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अधिकृत किया गया है। सहायक रिटर्निंग आफिसर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुमति जारी करेंगे। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर अनुमति जारी करेंगे। इसके साथ ही पूर्ववत प्रचार वाहनों, विमान और हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति जारी करने हुए संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू को अधिकृत किया गया है।

Read Article

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने के लिए मतदान दल गठित

Thu Apr 4 , 2024
धमतरी 04 अप्रैल 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत अनुपस्थित श्रेणी के 85+ आयु वर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने के लिए विधानसभावार रूचार्ट के आधार पर मतदान दल गठित किया है। लोकसभा क्षेत्र कांकेर […]

You May Like

Breaking News

advertisement