आज़मगढ़: सिख समाज ने नहीं मनाया गुरु नानक जयंती शांति मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, विपक्षी वकील ने कहा हाई कोर्ट में गुरूद्वारे के नाम फर्जी तरीके से जमीन दर्ज को लेकर के रीट है दाखिल

आजमगढ़ सिख समाज ने नहीं मनाया गुरु नानक जयंती शांति मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

आजमगढ़ के जिला प्रशासन के राजस्व टीम द्वारा भू माफियाओं के कब्जे से गुरुद्वारे परिसर की भूमि से अवैध कब्जा निर्माण आदि न हटवा पाने के नाकामी के कारण आज दिनांक 27.11.2023 को जगतगुरु श्री गुरु नानक देव जी का 554 वॉ प्रकाशोत्सव सिखसंगत नही मना सकी और सिखसंगते’ जिला प्रशासन के इस रवैये के कारण शान्ति बैठक कलेक्ट्रेट परिसर व चौराहा स्थित रिक्शा स्टैंड पर पहुंच कर रोष प्रकट करते हुए दुःख जताया सिक्ख कमेटी को लोगों ने कहा कि भू माफियाओं के दबंगई के आगे जिला प्रशासन भी लाचार है। गुरुद्वारे परिसर से जब तक अवैध कब्जा निर्माण आदि नही हटाया जाता है। तब तक के लिए गुरुद्वारा काली पन्नी से ढककर ताला बन्द कर प्रशासन को चाभी सौप दी जायेगी। तथा इस मामले पर माननीय मुख्य मंत्री जी से तंत्काल कार्यवाही करनें एवं एस०डी०एम० सदर के आदेश 12.09.2023 अनुपालन करवाने की मांग की वहीं डीएम कार्यालय पर पहुंचकर सिख समाज के लोगों ने जब अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन और गुरुद्वारा की चाबी देने की कोशिश की तो उनके द्वारा चाबी लेने से इनकार किया गया और डीएम कार्यालय पर काफी संख्या में सिख समाज के महिला पुरुष बच्चे उपस्थित रहे और वहीं पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते रहे

वहीं एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुद्वारा कमेटी के मेंबरों को समझा बुछाकर धरने को समाप्त करवाया गया कोई सदर एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया गुरुद्वारे की जमीन मामले में मामले की जांच कर कर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी

गुरुद्वारे की जमीन के मामले में विपक्षी की वकील शिवकुमार यादव ने कहा गुरुद्वारे के बगल में हम लोगों ने 20 साल पहले बेनामा लेकर जमीन को खरीदा गया है विपक्षी के वकील ने कहा की गुरुद्वारा कमेटी के मेंबरों व प्रशासन पर आरोप लगाया की फर्जी तरीके से हम लोगों की बेनामे की जमीन को गुरुद्वारे के नाम दर्ज कर लिया गया है मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है विपक्षी के वकील ने कहा हम लोगों ने हाई कोर्ट में फर्जी तरीके से जमीन को गुरुद्वारे के नाम दर्ज करने को लेकर के एक रीट दाखिल किया गया है विपक्षी के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा एसडीएम को आदेशित किया गया है यथा स्थिति बरकरार रहे ताकि कोई वाद विवाद ना हो

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