डी – गैग लीडर शराब मफियाओं के खिलाफ चला प्रशासन चाबुक 12 लाख की सम्पत्ति हुई कुर्क
आजमगढ:थानापवई डी-74 मोतीलाल गैंग के गैंग लीडर मोती लाल गुप्ता पुत्र स्व0 रामदेव निवासी मित्तुपूर द्वारा अपराध जगत से अर्जित सम्पत्ति जिसका वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 12 लाख रुपये का अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत हुई कुर्क| अभियुक्त मोती लाल गुप्ता पुत्र स्व0 रामदेव निवासी मित्तुपूर थाना-पवई आजमगढ़ के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 58/2021 धारा 419/420/467/468/471/272/273/120बी भादवि व 60ए आबकारी अधिनियम तथा मु0अ0सं0- 111/2021 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त एक कुख्यात अपराधी है जिसका जनपद स्तर पर डी-74 गैंग पंजीकृत है। अपने गैंग के सक्रिय सदस्यों के साथ अपमिश्रित अंग्रेजी व देशी जहरीली शराब बेचकर जनपद आजमगढ़ व आस- पास के जनपदों में भी अपराध करता रहता है। अभियुक्त द्वारा भौतिक दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये नकली बारकोड/लेबल/रैपर लगाकर अपमिश्रित/जहरीली शराब का विक्रय कर आमजन में भय व आतंक व्याप्त किया जाता है।अभियुक्त द्वारा अर्जित धनराशि ग्राम0- मित्तुपुर, थाना- पवई, तहसील- फूलपुर, आजमगढ़ स्थित दो तल्ला मकान जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रूपया है।
उपरोक्त भूमि की अनुमानित मूल्य लगभग 12 लाख रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 24.12.2021 को जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 28.12.2021 को उक्त सम्पति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क किया गया।
बाईट- अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़